जिलाधिकारी श्री कुमार रवि द्वारा हिन्दी भवन का निरीक्षण

जिलाधिकारी श्री कुमार रवि के द्वारा आज छज्जूबाग अवस्थित हिन्दी भवन, जहाँ
समाहरणालय के विभिन्न शाखा/कार्यालय कार्यरत है, का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी श्री कुमार रवि के साथ नजारत उप समाहत्र्ता श्री
राजेश कुमार, कार्यपालक अभिय ंता, पटना भवन प्रमंडल, विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत कार्य प्रमंडल-1, सहायक अभिय ंता, पटना भवन प्रमंडल, कनीय अभियंता,
पटना भवन प्रमंडल, छज्जूबाग प्रशाखा मौजूद थे।
 निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभिय ंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना
का े निर्देश दिया कि लिफ्ट की मरम्मति कराते हुए कार्यरत कराया जाए। हिन्दी
भवन के उत्तर खाली जगह में गोदाम का निर्माण कराया जाए, ताकि खाली
भू-खण्ड का उपया ेग हा े सके। हिन्दी भवन की आवश्यकतानुसार रंगाई-पुताई,
सिढ़ी के रेलिंग की मरम्मति, पार्किंग स्थल को विकसित करने का निर्देश दिया।


 जिलाधिकारी ने नजारत उप समाहत्र्ता को निर्देश दिया कि हिन्दी भवन के अंदर
मुख्य प्रवेश द्वार के कमरा जहाँ निर्वाचन शाखा की सामग्रियाँ रखी हुई है, खाली
कराया जए। तृतीय तल पर अवस्थित दो बड़े हाॅल को किसी शाखा/कार्यालय को
आवंटित कर उपयोग में लाया जाए। हिन्दी भवन परिसर की साफ-सफाई हेतु
तत्काल पटना नगर निगम से अनुरा ेध किया जाए। साथ ही, अवस्थित कार्यालया ें में
आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ-सफाई की व्यवस्था करायी जाए।
 जिलाधिकारी ने नजारत उप समाहत्र्ता का े निर्देश दिया कि हिन्दी भवन के पूर्वी छा ेर
पर अवस्थित खाली भू-खण्ड जहाँ वाहन की पार्किंग की जाती है, उसकी
साफ-सफाई कराते हुए साईनेज लगाया जाए। साथ ही एन0आई0सी0 का े शिफ्ट
कराया जाए।

जिलाधिकारी ने हिन्दी भवन के पीछे अधीक्षक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के
अवस्थित कार्यालय को समाहरणालय हेतु जिला प्रशासन का े हस्तगत कराने के लिए
पत्राचार करने का निर्देश नजारत उप समाहत्र्ता का े दिया।
 जिलाधिकारी ने विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल को निर्देश दिया
कि हिन्दी भवन परिसर में रा ैशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। विभिन्न शाखाओं
में आवश्यकतानुसार लाईटिंग की व्यवस्था की जाय। जिलाधिकारी के लिए निर्मित
कार्यालय कक्ष एवं सभाकक्ष में लाईटिंग आदि की पूर्ण व्यवस्था की जाय।
 जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों का े निदेशित किया कि उक्त सभी कार्य
अक्टूबर, 2019 के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

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