वाहन चलाते हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ लगाना होगा फेसमास्क, नहीं तो कटेगा चालान

  • सड़क सुरक्षा एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु रेडियो जिंगल का किया जाएगा प्रसारण।
  • जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ चला मास्क जांच का विशेष अभियान।
  • सड़क सुरक्षा नियमों व कोविड-19 के प्रावधानों के उल्लंघन में 430 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई।
  • कुल लगभग 14 लाख 5 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना।
  • ट्रैफिक पुलिस सहित जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई, ईएसआई ने चलाया विशेष अभियान।
  • परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चलाते समय वाहन चालक एवं उसमें सवार यात्रियों व अन्य लोगों को फेसमास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
  • सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के साथ ही बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
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वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क लगाना भी आवश्यक होगा। अगर बिना फेसमास्क लगाए वाहन चलाते पकड़े गए तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन में कुल 430 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

विशेष सघन जांच अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट,सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों जैसे – फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव ने बताया कि बस एवं ऑटो पर स्टीकर के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही रेडियो जिंगल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए रेडियों जिंगल तैयार किया गया है, जल्द ही इसका प्रसारण सभी रेडियो चैनलों पर किया जाएगा।

सभी जिला अधिकारी को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क का प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंस कायम रखने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती करने तथा छापेमारी अभियान चलाकर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले को चिन्हित कर 50 रुपये जुर्माना करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक एवं उसमें सवार यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क पहने वाहन चलाते या वाहन में सवार पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर करवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी लोगों मास्क लगाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है जब तक बहुत जरूरी न हो यात्रा से दूरी बनाए रखें।

हर शनिवार को विशेष हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही शनिवार और अन्य दिनों में मास्क जांच का अभियान विभिन्न ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड में चलाया जाएगा।

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