
बिहार में मालवाहक वाहनों के आवागन पर नहीं है कोई रोक
- कई जिलों में किया गया है कुछ अवधि के लिए लॉकडाउन।
- मालवाहक वाहन चालक को वाहन चलाते समय लगाना होगा फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।
- परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा न पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाय । साथ ही उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी बाधित ना हो यह भी देखें।
- सभी प्रकार के सामग्री चाहे वह अनिवार्य समान हो या गैर अनिवार्य समान या निर्माण सामग्री हो, किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है।
- आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निरंतर रहेगी जारी।
- मालवाहक वाहनों का परिचालन निर्बाध रूप से जारी रखने का दिया गया है निर्देश।
- मालवाहक वाहनों को बेवजह रोक- टोक नहीं करने के लिए पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है निर्देश।
- कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना जिला में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लगाया गया है लॉकडाउन।
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पूरे बिहार में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकेगा। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना जिला और अन्य कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कुछ दिनों के लिए पुनः लॉकडाउन लगाया गया है।
इस अवधि में कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चालक मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रख सकेंगे। सभी प्रकार के सामग्री चाहे वह अनिवार्य समान हो या गैर अनिवार्य समान या निर्माण सामग्री हो, किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है।
सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा न पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी बाधित ना हो यह भी देखें।
वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
परिवहन सचिव ने पुलिसकर्मी एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अगर कोई मालवाहक वाहन ओवर लोडिंग करते पकड़ा जाता हैं तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ओवर लोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी।
परिवहन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लगातार समीक्षा की जा रही है। खाद्य सामग्री परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है । राज्य में आसानी से खाद्य आपूर्ति की जा सके इसके लिए मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रखा गया है। निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है।
रेल एवं विमान सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यात्री वाहन का परिचालन संबंधित जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में किया जाएगा।यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है । वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे । वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में फेसमास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।