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पेंटिंग की गईं जगहों पर विज्ञापन चिपकाने वालों को पटना नगर निगम द्वारा किया जा रहा चिन्हित।
संपत्ति विनिरूपण अधिनियम के तहत दिवारों पर पेंटिंग, पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन लगाने पर की जायेगी कार्रवाई।
पटना- 25 फरवरी 2025
शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे अवैध बैनर पोस्टर एवं पेंटिंग को खराब करने वाले लोगों पर पटना नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा शहर के दीवारों पर पेंट एवं पोस्टर के माध्यम से जॉब वैकेंसी एवं प्रचार-प्रसार आदि के विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों पर पटना नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2002 में संपत्ति निरूपण अधिनियम की धारा 145 के अर्तगत यह कार्रवाई की जा रही।
पेंटिंग के बीच किया जा रहा प्रचार प्रसार
शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेंटिग के माध्यम से दिवारों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। परंतु इन विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसे गंदा कर दिया जाता है। गौरतलब है कि गाँधी मैदान, फ्रेजर रोड, संजय गांधी जैविक उद्यान, मौर्यलोक परिसर, गंगा रिवर फ्रंट, ईको पार्क आदि की दिवारों पर कई जगहों पर जॉब वैकेंसी, ट्रेनिंग, हॉस्टल एवं विभिन्न उत्पादों के प्रचार के नाम पर एजेंसी द्वारा पेंटिंग की गईं दीवारों को गंदा किया गया है। ऐसे में पूरे नगर निगम क्षेत्र में इन्हें चिन्हित कर इन पर कार्रवाई करने का नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है।
कानूनी कार्रवाई के साथ वसूला जाएगा जुर्माना
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2002 में संपत्ति निरूपण अधिनियम की धारा 145 के अर्तगत पटना नगर निगम को यह अधिकार दिया गया है कि बिना नगर आयुक्त के लिखित अनुमति के विज्ञापन के लिए पोस्टर, पंपलेट, दीवार लेखन नहीं किया जा सकता है। नगर निगम को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कानूनी नोटिस दिए संपति विरूपण करने वाले पोस्टर, पंपलेट, दीवार लेखन आदि का हटा सकता है।