वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई

  • वाहन और ड्राईविंग लाइसेंस के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना अनिवार्य।
  • सभी वाहन मालिक/चालक अपने वाहन से लिंक्ड मोबाइल नंबर और पता एक माह के अंदर करा लें अपडेट, इसके बाद लगेगा जुर्माना।
  • नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिक का लाईसेंस/वाहन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है निलंबित।
  • आमलोगों की सुविधा के लिए जारी किया गया हेल्प डेस्क नंबर।
  • परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने विभागीय समीक्षा के दौरान सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया निर्देश।
  • परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है। इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है।
  • साथ ही यातायात उल्लंघन में ई चालानिंग एवं अन्य सूचनाएं संबंधित वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है।
    …………………………………….
    वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाईसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों/चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। ऐसे वाहन मालिक/चालकों से जुर्माना वसूला जायेगा तथा संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है।

एक माह के अंदर मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से करा लें अपडेट

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने आम लोगों से अपील की है कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राईविंग लाईसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट करा लें। इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। इसके बाद वाहन और ड्राईविंग लाईसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक/मालिक पर कार्रवाई की जायेगी।

ALSO READ  Bihar Police Announces Joining Instructions for 1275 Recommended Sub-Inspectors

पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर देनी होगी सूचना

मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंकड मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे।

अपडेट नहीं होने से नहीं मिल पाता निर्गत ई चालान की सूचना

परिवहन सचिव ने बताया कि कई ऐसे वाहन मालिक/वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राईविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत/उपयोग में नहीं है। इसके इस वजह से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक/चालक की पहचान में परेशानी होती है। वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई चालान की सूचना नहीं मिल पाती है।

नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर पर करें कॉल

मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है। कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ALSO READ  पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में दो नाटकों "कथा" और "माधो सिंह भण्डारी" की प्रस्तुति

घर बैठे अपडेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर

परिवहन सचिव ने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाईसेंस बनाने के समय का लिंकड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in
पर एवं ड्राइविंग लाईसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

वाहन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट

  • वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।
  • व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।
  • राज्य का विकल्प सलेक्ट करें।
  • आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें।
  • इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।
  • इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।

ड्राईविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए:-

  • Sarathi.parivahan.gov.in
    पर जाएं।
  • ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें।
  • राज्य का नाम सलेक्ट करें।
  • मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें।
  • आधार नंबर डालें।
  • ओटीपी डालें।

विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर How do I क्लिक करें।

patnaites.com
Latest posts by patnaites.com (see all)
ALSO READ  PKL-10/ पटना पायरेट्स का होम लेग में अजेय क्रम जारी, गुजरात जायंट्स को 12 प्वॉइंट से हराया
Share your love
patnaites.com
patnaites.com

Established in 2008, Patnaites.com was founded with a mission to keep Patnaites (the people of Patna) well-informed about the city and globe.

At Patnaites.com, we cater Hyperlocal Coverage to
Global and viral news and views. ensuring that you are up-to-date with everything from sports events to campus activities, stage performances, dance and drama shows, exhibitions, and the rich cultural tapestry that makes Patna unique.

Patnaites.com brings you news from around the globe, including global events, tech developments, lifestyle insights, and entertainment news.

Articles: 637